आशियाना (लखनऊ २२६०१२ ) Reg no 1532/92-93 , Lucknow Nagar Nigam Reg: 124

नियमावली

नियमावली


1- संस्था का नाम : आशियाना रेजीडेंट्स एसोसिएशन
2- संस्था का पता : के -720 आशियाना कॉलोनी, लखनऊ- 226012
3- संस्था का कार्य क्षेत्र : आशियाना कॉलोनी, लखनऊ
4- उद्देश्य
1- यहां के निवासियों को सड़क सुविधा एवं उसकी मरम्मत हेतु शासन स्तर पर व प्रत्येक अन्य स्तर पर कार्य कराने का प्रयास करना।
2- कॉलोनी के विकास हेतु शासन, नगर महापालिका व अन्य सभी स्तरों पर कार्य कराने का प्रयास करना।
3- पानी की निकासी व सीवर से संबंधित व्यवधानों/ निर्माण कार्य में शासन व अन्य सभी स्तरों पर कार्य कराने का प्रयास करना।
4- पानी व बिजली आपूर्ति में शासन व अन्य स्तर पर कार्य कराने का प्रयास करना।
5- बालक एवं बालिकाओं हेतु खेलने हेतु मैदान उपलब्ध कराना।
6- कॉलोनी के मार्गों पर प्रशासन व अन्य स्तर पर प्रकाश की व्यवस्था कराने का प्रयास करना।
7- कॉलोनी के कल्याण के कार्यक्रम चलाना व सामुदायिक केंद्र हेतु भवन अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से आवंटित कराने का प्रयास करना।
8- शांति व्यवस्था कायम रखने में शासन का सहयोग देना।
9- कॉलोनी निवासियों हेतु परिवहन व डाक संबंधित सुविधाओं के विकास हेतु प्रयास करना।
10- विशेष पर्वों पर कॉलोनी निवासियों के सम्मेलन का प्रबंध करना।
11- इस कॉलोनी के निर्माण करता अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से उन सुविधाओं एवं मकानो में कमियों को पूरा कराने का प्रयास करना जो उनसे अपेक्षित हैं।
12- सामाजिक सौहार्दय एवं पारस्परिक सामंजस्य का प्रयास।
13- अन्य जनहित कार्य, आमसभा की सहमति।
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5- संस्था की आजीवन सदस्यता
पात्रता:
1-(क) वह प्रत्येक व्यक्ति जो आशियाना में निर्मित भवन या भूखण्ड का स्वामी हो अथवा उनके परिवार का मनोनीत सदस्य हो , सदस्यता का पात्र होगा परंतु यह अनिवार्य है कि वह:-
(ख) भारत का नागरिक हो।
(ग) 21 वर्ष से कम आयु का न हो।
(घ) दंडित अपराधी पागल व दिवालिया न हो।
(ङ) आजीवन सदस्यता शुल्क रुपया 1000 केवल, (रुपए एक हजार केवल) एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष को अदा कर रसीद प्राप्त कर ली है।
(च) आजीवन सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू 500 (रू पांच सौ मात्र) संचालन शुल्क के लिए देय होगा।
(छ) वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह तक संचालन शुल्क जमा न करने पर सदस्य का चुनाव लडने एवं मतदान का अधिकार समाप्त हो जायेगा।
(ज) आजीवन सदस्यता एवं संचालन शुल्क का निर्धारण समय समय पर सामान्य सभा द्वारा किया जायेगा।
(झ) आजीवन सदस्य के मृत्योपरांत परिवार व मनोनीत सदस्य ₹100 का भुगतान करके नियमानुसार सदस्यता का स्थानांतरण अपने नाम से करा सकता है।
5क- परिभाषाएं
(1) वर्ष व माह का तात्पर्य क्रमशः अंग्रेजी वर्ष व माह से है।
(2) वित्तीय वर्ष का तात्पर्य अंग्रेजी वर्ष माह अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष माह मार्च के अंत तक की अवधि होगा।
(3) संस्था का तात्पर्य आशियाना रेजीडेंट्स एसोसिएशन, आशियाना कॉलोनी, लखनऊ से है।
(4) सदस्यता का तात्पर्य संस्था के सदस्य से है।
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6 क सदस्यता की समाप्ति
सदस्य के मृत्यु होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, उसके निष्कासित/च्युत किए जाने पर, उसके पागल व दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
(ख) सदस्यों का निलंबन व निष्कासन
संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करने पर व संस्था के प्रति दुर्भावना रखने पर पदाधिकारी/सदस्यता का निलंबन प्रबंध कारिणी समिति द्वारा उसकी बैठक में उपस्थिति दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। निलंबित सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। निलंबित सदस्य का निष्कासन आम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जा सकेगा।
(ग) निष्कासन के बाद नवीन सदस्यता
निष्कासन एवं पदच्युत होने के एक वर्ष बाद उन्हें पुनः नवीन सदस्यता कार्यकारिणी समिति के संस्तुति के आधार पर की जाएगी।
7- संस्था के अंग – सामान्य सभा
1- इसमें सभी सदस्यों को भाग लेने का अधिकार होगा।
2- वार्षिक सामान्य सभा का एजेंडा 15 दिन पूर्व भेजा जाएगा।
3- आवश्यकता पड़ने पर सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। बशर्ते कि प्रबंधकारिणी समिति यह निर्णय ले कि सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाने की परिस्थितियों उत्पन्न हो गई हैं। उसकी सूचना 15 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य होगा।
4- वार्षिक सामान्य या
विशेष बैठक में कोई भी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा।
5- प्रत्येक सदस्य को एक मत प्रत्येक पद हेतु देने का अधिकार होगा।
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6- उपस्थित किंतु मतदान में भाग न लेने वाले सदस्यों को मतगणना प्रयोजन हेतु अनुपस्थित माना जाएगा।
7- सामान्य सभा के लिए 100 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के स्थान पर बुलाई गई बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। बशर्ते एजेंडा वही हो।
8- सामान्य सभा के अधिकार व कर्तव्य
1- संस्था के कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति निर्धारण करना तथा संस्था कार्यक्रमों के व योजनाओं का अनुमोदन करना।
2- प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना व रिक्त पदों को भरना।
3- पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
4- वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।
5- स्मृति पत्र व नियमावली में संशोधन करना।
6- विगत वर्ष के आय-व्यय के लेखे जोखे का अवलोकन करना।
7- प्रबंध कारिणी समिति द्वारा किए गए सदस्यों/पदाधिकारियों के निलंबन की कार्यवाही की पुष्टि करना व निर्णय लेना।
8- प्रबंध कारिणी समिति द्वारा पदाधिकारियों के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव की पुष्टि करना।
9- प्रबंध कारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत अध्यक्ष/महासचिव के त्यागपत्र पर विचार कर निर्णय लेना।
9 क- प्रबंध कारिणी समिति
1- निम्नलिखित प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव एजेंडा में दिए गए नोटिस के अनुसार सामान्य /विशेष बैठक में समिति के साधारण सदस्यों में से किया जाएगा।
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(1) अध्यक्ष -1 (2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष-1 (3) उपाध्यक्ष-2 (4) महामंत्री -1
(5) अतिरिक्त महासचिव-1 (6) कोषाध्यक्ष (7) सांस्कृतिक सचिव-1 (8) संपरीक्षक-1 (9) सेक्टर सचिव जे-1
के- 1
के1 – 1
एम- 1
एन – 1
अन्सल नेस्ट-1
अन्सल आर्चिड- 1
10- प्रचार सचिव -1
(11) संगठन सचिव सेक्टर जे-1
के- 1
के1-1
एम-1
एन-1
(12) सदस्य कार्यकारिणी- 5 सदस्य
(2) प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। जो चुनाव के दिनांक से अगले माह की तारीख से प्रारंभ होगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चुनाव नहीं होता है तब वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति ही अधिकतम तीन माह तक कार्य करती रहेगी। इस अवधि में नियमानुसार चुनाव कराना होगा।
(3) आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार अध्यक्ष को प्रबन्ध कारिणी समिति के अनुमोदन के उपरान्त होगा।
(4) प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों (अध्यक्ष व महामंत्री को छोड़कर) के त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। त्यागपत्रों की सूचना सामान्य सभा की अगली बैठक में दी जाएगी।
(5) अध्यक्ष/ महामंत्री का त्यागपत्र सामान्य सभा में रखा जाएगा जो निर्णय लेने में सक्षम होगी।
(6) प्रबंधकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।
(7) बैठक के लिए सामान्यतः 7 दिन का एजेंडा भेजा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में 24 घंटे पूर्व भी भेजा जा सकता है।
(8) बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन हेतु कार्यवृत्त पर अध्यक्ष/ महामंत्री के हस्ताक्षर होंगे।
(9) यदि कोई पदाधिकारी तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा।
(10) आशियाना कॉलोनी लखनऊ क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी भी आवासीय जन कल्याण समिति/ संस्था का कोई भी पदाधिकारी इस संस्था की कार्यकारिणी के किसी भी पद पर चुनाव लड़ने हेतु आरोग्य होगा।
(11) अध्यक्ष एवं महासचिव दो बार से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकेंगे।
(12) अध्यक्ष /महासचिव आवश्यकता अनुसार विशेष समितियों का गठन कार्यकारिणी की सहमति से कर सकते हैं तथा इन समितियां के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में आमंत्रित भी किया जा सकता है बैठक के लिए प्रबंधकारिणी समिति के 60% सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी और बैठक में लिए गए निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होंगे
9 (ख) प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य
(1) समिति के कार्य संचालन का पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगा।

(2) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली के अधीन उपनियम/ विनियम बनाना, जिन्हें सामान्य सभा में रखकर अनुमोदन कराना।
(3) वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रासंगिक कार्यालय व्यय, मार्ग भत्ता आदि तय करना।
(4) समस्त लेखा जोखा की जांच चयनित संप्रेक्षक द्वारा की जावेगी। आवश्यकता पड़ने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कराई जा सकती है, जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा की जाएगी।
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(5) अध्यक्ष /महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष को अग्रिम धनराशि प्राधिकृत करना तथा उसके व्यय का अवलोकन करना।
(6) संस्था की ओर से वाद दायर व उसकी पैरवी करना तथा संस्था के विरुद्ध दायर वादों का प्रतिवाद व पैरवी करना।
(7) संस्था द्वारा दायर वाद प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार में रहेंगे।
10- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य
10 (1) अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य
(1) समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(2) कार्य संचालन हेतु दिशा निर्देश देंगे।
(3) किसी विषय पर मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार होगा।
(4) समिति के सभी दस्तावेजों पर महामंत्री के साथ हस्ताक्षर करेंगे।
(5) संस्था के कार्य हेतु अपने पास ₹1000 तक अग्रिम धनराशि रख सकेगा परंतु किसी भी दिशा में यह धनराशि इससे अधिक नहीं होगा।व्यय का विवरण वाउचर महामंत्री/ कोषाध्यक्ष को समय-समय पर प्रेषित करेंगे।
(6) किसी भी व्यय पर प्रस्तुत किए गए वाउचर के भुगतान हेतु स्वीकृति दिए जाने पर महामंत्री के हस्ताक्षर के साथ-साथ अध्यक्ष भी काउंटर (प्रति) हस्ताक्षर करेगा।
(7) संस्था की ओर से दायर मुकदमों की पैरवी तथा संस्था के विरुद्ध दायर मुकदमों का प्रतिवाद व पैरवी करेगा।
(8) संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करेंगे।
10 (2)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष /उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य
अध्यक्ष द्वारा दिए गए कार्यों को करना एवं उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्यभार संभालना।
10 (3) महामंत्री के अधिकार व कर्तव्य
(1) प्रबंधकारिणी समिति की अनुमति से कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना तथा आकस्मिक परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अनुमोदन की प्रत्याशा में नियुक्तियां करेगा।
7-
( 2) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना जिसमें निलंबन, पदमुक्त करना आदि सम्मिलित है।
(3) सरकार से अथवा अन्य स्रोतों से ऋण /अनुदान तथा सहायता प्राप्त करने तथा लेखा जोखे के कागजातों पर हस्ताक्षर करना।
(4) अध्यक्ष की सहमति से संस्था संबंधित समस्त पत्र व्यवहार करना।
(5) संस्था की ओर से मोहरों की अभिरक्षा, प्रयोगों तथा अभिलेखों को अभिप्रमाणित करना।
(6) संस्था की ओर से दायर मुकदमों की पैरवी तथा संस्था के विरुद्ध दायर मुकदमो प्रतिवाद व पैरवी करने में अध्यक्ष का सहयोग देना।
(7) प्रबंधकारिणी समिति के निर्देशों में अथवा अध्यक्ष के निर्देश से समिति की बैठक समय-समय पर बुलाना।
(8) संस्था के कार्य हेतु ₹1000 तक अग्रिम रख सकेगा। किंतु किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं रख सकता है। व्यय का विवरण व वाउचर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष को समय-समय पर प्रेषित करना।
(9) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक के खाते का संचालन करना।
10 (4) अतिरिक्त महासचिव के अधिकार व कर्तव्य
अध्यक्ष एवं महासचिव के निर्देशानुसार महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके निर्धारित कार्यों को संपादित करना।
10(5) सेक्टर सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य
अध्यक्ष एवं महासचिव के निर्देशानुसार अपने सेक्टरों मे कार्य करना।

10 (6) संगठन मंत्री के अधिकार व कर्तव्य
(1) संगठन से संबंधित समस्त ऐसे कार्य जो अध्यक्ष/ महामंत्री द्वारा अपेक्षा की जाए।
(2) उपनियम/ विनियमों के अंतर्गत सौंपे गए कार्य।
(3) समिति के संगठन संबंधी समस्त अन्य कार्य।
10 (7) कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य
(1) अध्यक्ष एवं महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से संस्था के बैंक खातों का संचालन करना।
(2) संस्था के आय व्यय संबंधी लेखा-जोखा रखेंगे। मासिक लेखा विवरण महामंत्री/ अध्यक्ष के पास भेजेंगे।
(3) संस्था के कार्य हेतु ₹5000 तक अग्रिम धनराशि रख सकता है। परंतु यह धन किसी भी दिशा में एक समय में इससे
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अधिक नहीं होगी। व्यय का विवरण वाउचर अध्यक्ष/ महामंत्री को समय-समय पर प्रेषित करेंगे।
4- अध्यक्ष /महासचिव /वित्त सचिव द्वारा अग्रिम धनराशि से किए गए व्यय का विवरण प्रबंधकारिणी समिति के बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
(5) अध्यक्ष/ महामंत्री द्वारा मांगी गई लेखा संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना।
10 (8) सदस्य के कार्य व कर्तव्य, अधिकार
संस्था के कार्यकलापों के बारे में समय-समय पर परामर्श देना व कार्यकारणी की बैठक में भाग लेना तथा सहयोग प्रदान करना।
10(9) सांस्कृतिक सचिव अध्यक्ष महासचिव के निर्देशानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
10(10) प्रचार सचिव के कार्य
अध्यक्ष/ महासचिव के निर्देशन में संस्था की गतिविधियों को मीडिया में प्रसारित करना एवं सदस्यों को अवगत कराना।
11, संस्था के नियम/ उपनियम /विनियमों में संशोधन-
किसी भी प्रकार का संशोधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा तथा प्रबंध कारिणी समिति के दो तिहाई बहुमत से पारित संलग्न के अनुसार किया जाएगा।
12 (क) संस्था का कोष
संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में संस्था के नाम संयुक्त खाता खोल कर रखा जाएगा।
12 ( ख) संस्था की आय
संस्था की आय के निम्न स्रोत होंगे-
(1) आजीवन सदस्यता शुल्क।
(2) संचालन शुल्क।
(3) बैंक आदि से ऋण।
(4) जमाधान पर अर्जित ब्याज।
(5) राज्य व केंद्र सरकार तथा वैध संस्थाओं द्वारा अनुदान।
(6) सदस्यों द्वारा दिया गया अनुदान।
13- आय-व्यय का लेखा प्ररीक्षण
संस्था के आय व्यय का लेखा सम्परीक्षण समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नियुक्त सम्परीक्षक से कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर चार्टर्ड एकाउंटेंट से भी सम्परीक्षा कराई जा सकती है।
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14- संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व- अनुच्छेद 10 17 के अनुसार पदाधिकारियों के सहयोग एवं परामर्श से अध्यक्ष संस्था की ओर से दायर मुकदमों की पैरवी तथा संस्था के विरुद्ध दायर मुकदमों का प्रतिवाद व पैरवी करेगा।
15- संस्था के अभिलेख
संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे-
1- सदस्यता रजिस्टर
2- कार्यवाही रजिस्टर
3- स्टॉक रजिस्टर
4- कैश बुक
5- रसीद बुक
6- लेटर हेड पैड
7- डाक रजिस्टर
8- आवश्यकतानुसार अन्य अभिलेख
16- संस्था का विघटन
संस्था का विघटन होने पर विघटित सम्पत्ति आदि का निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तदविषयक प्रासंगित प्रावधानों के अनुसार होगा